नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने वाले दोषी पर कोर्ट सख्त; दोषी को 20 साल की सजा सुनाई

नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने वाले दोषी पर कोर्ट सख्त; दोषी को 20 साल की सजा सुनाई

Sexually Assaulted a Minor Girl

Sexually Assaulted a Minor Girl

अर्थ प्रकाश संवाददाता
पंचकूला। Sexually Assaulted a Minor Girl: 
स्थानीय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल पुराने नाबालिग के साथ सेक्सुअल ऑफेंस के एक मामले में दोषी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर कानून की अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया।

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आरोपी अयान उर्फ ​​मोहम्मद, जो शिव कॉलोनी, पिंजौर का रहने वाला है, को इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो) एक्ट के कई नियमों के तहत दोषी ठहराया गया। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुखविंदर कौर ने कहा कि यह केस 17 दिसंबर, 2021 को पिंजौर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 363, 366-ए, और 376(2) (एन) के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दर्ज किया गया था। प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि आरोपी ने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया। डिटेल्ड ट्रायल और गवाहों और सबूतों की जांच के बाद, कोर्ट ने आरोपी को आरोपों में दोषी पाया।

पंचकूला के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) के एडिशनल सेशंस जज ने सज़ा सुनाई, जिसमें पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 6 के तहत 20 साल की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा, दोषी को आईपीसी की धारा 120 के तहत 5 साल की सज़ा और सेक्शन 363 आईपीसी के तहत 3 साल की सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सेक्शन 366-ए के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। ये सजाएं एक साथ चलेंगी। सुखविंदर कौर ने कहा कि कोर्ट के सामने सभी ज़रूरी सबूत पेश किए गए, जिससे दोषी ठहराया गया।